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Mauganj News: मऊगंज कलेक्टर के निज सचिव और बीआरसीसी की शिकायत करने वाली शकुंतला नीरत निलंबित
Mauganj News: कलेक्टर के निज सचिव एवं बीआरसी शिवकुमार रजक के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज की शिक्षिका एवं तत्कालीन छात्रावास वार्डन शकुंतला नीरत को किया गया निलंबित

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Mauganj News: मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन के निज सचिव पंकज श्रीवास्तव और बीआरसीसी शिवकुमार रजक के खिलाफ भ्रष्टाचार और पैसे के लेनदेन की शिकायत करने वाली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज की शिक्षिका एवं तत्कालीन छात्रावास वार्डन शकुंतला नीरत (Shakuntala Neerat Suspended) को कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं.
शकुंतला नीरत तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने मऊगंज कलेक्टर के निज सचिव पंकज श्रीवास्तव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, इसी तरह से उन्होंने बीआरसीसी शिवकुमार रजक पर भी पैसे का लेनदेन करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया था.
इस वजह से किया गया निलंबित
मऊगंज कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश में उल्लेख किया गया है कि वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करने, छात्रावास का प्रभार न देने तथा अनाधिकृत रूप से 6 लाख 67 हजार 699 रुपए आहरित करने के कारण उन पर निलंबन की कार्यवाही की गई है, यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत की गई है.
वित्तीय अनियमितता की होगी जांच
आदेश में यह भी उल्लेखित है कि शकुंतला नीरत का कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास दुवगवां कुर्मियान के अधीक्षक के रूप में एक वीडियो वायरल हुआ था, कलेक्टर द्वारा इसकी अपर कलेक्टर से जाँच कराई गई, जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती नीरत के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है, इसके अलावा कलेक्टर ने शकुंतला नीरत द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति भी तैनात की है.
निलंबन की अवधि में बीईओ कार्यालय हनुमना होगा मुख्यालय
निलंबन अवधि में शकुंतला नीरत का मुख्यालय बीईओ कार्यालय हनुमना निर्धारित किया गया है इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत की गई है.





